मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना
विवरण-
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दिनांक 01.04.2022 से प्रारंम्भ की गई है, इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानो में आने वाले राजस्थान के निवासियो को शत-प्रतिशत दवाईयाँ एवं जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में (1331 दवाईयों, 956 सर्जिकल्स एवं 185 सूचर्स) कुल 2472 दवाईयों आवश्यक दवा सूची में शामिल है। राजकीय चिकित्सालयो में प्रतिदिन रोगी पर्चियो का ईन्द्राज ई औषधि सॉफ्टवेयर में किया जाता है, योजनान्तर्गत एनएचएम पीआईपी के तहत दवाईयो के कय, औषधि भण्डारो के अतिरिक्त निर्माण एवं अन्य मदो में प्राप्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों जारी कर दी गई है।
योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री दवा योजना के अन्तर्गत आवश्यक दवा सूची में वर्ष 2018-19 में दवाईयां 608, सर्जिकल्स 147, सूचर्स 77 कुल 832 आईटम थे, जो बढाकर दवाईयां 1331, सर्जिकल्स 956, सूचर्स 185 कुल 2472 आईटम सूचीबद्ध किये गये है।
मुख्यमंत्री दवा योजना के अन्तर्गत औषधी, सर्जिकल एवं सूचर्स आदि की संख्या मेडिकल कॉलेज से संबंध चिकित्सा संस्थान में 832 से बढ़ाकर 2472, जिला/सैटेलाईट/उप जिला अस्पताल में 741 से बढाकर 1323, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 568 से बढाकर 790, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 319 से बढाकर551 एवं सब-सेन्टर में 33 से बढाकर 50 की गई। एवं हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर 121 दवाईयां सूचीबद्ध की गई है।
पात्रता -
- दवा सूची में 1331 प्रकार की दवाइयां,956 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स को सम्मिलित किया गया है।
- योजना के माध्यम से लगभग2472 औषधियां सर्जिकल एवं सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- आउटडोर रोगियों के लिए दवा वितरण केंद्र ओपीडी के समयानुसार सुनिश्चित किया गया हैं।
- इंडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही हैं।
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक इनडोर एवं आउटडोर रोगियों में शामिल होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार का जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
लाभ-
| दस्तावेज प्राप्ति का तरीका : | ऑफिस जाकर प्राप्त करे |
| विस्तृत जानकारी के लिए पढ़े |
|
लाभार्थी को निशुल्क औषधि प्रदान की जाती है |
आवश्यक दस्तावेज
मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
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शुल्क की रसीद* : फीस रसीद का तात्पर्य मरीज की पंजीकरण पर्ची
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
आवेदन कैसे करें?
प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राजकीय चिकित्सालय में ओपीडी एवं आईपीडी पर जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
योजना कब शुरू हुई
द्वारा वित्त पोषित
योजना का नाम
योजना संपर्क विवरण
योजना संपर्क विवरण
| क्र.स. | नोडल विभाग | नोडल अधिकारी का नाम पद |
फ़ोन नंबर | ई-मेल | पता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | Dr. Ram Babu Jaiswal Nodal Officer |
8005802585 | -- |

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