जन-आधार
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सूचना का अधिकार (आरटीआई)
राजस्थान बोर्ड मेरिट छात्रवृत्ति
आवेदन प्रारंभ
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
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गिरदावरी गिरदावरी
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विद्युत निरीक्षणालय विभाग ईआईडी राजस्थान
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ई-मित्र
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ई-पंचायत
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वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)
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जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
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श्रमिक कार्डधारक जानकारी
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मनरेगा
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खनन एवं डीएमएफटी
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मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना
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पालनहार योजना
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन
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राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2019
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एसबीएम स्वच्छता लाभार्थी
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स्कूल शिक्षा विभाग
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अल्पावधि फसल ऋण 2019
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
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दिव्यांग व्यक्तियों की जानकारी
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना
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उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) (राशन)
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेण्डरों का घरेलू उपभोग नहीं कर व्यवसायिक उपयोग पाये जाने अथवा अन्य किसी के द्वारा सब्सिडी सिलेण्डर के उपयोग पाये जाने पर विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही के साथ भविष्य में प्राप्त होने वाली सब्सिडी से वंचित किया जा सकेगा।
- किसी क्षेत्र विशेष में गैस सिलेण्डरों को असामान्य उपयोग की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग / संबधित गैस कम्पनियों एवं जिला रसद अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
- गैस एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी संबंधित उपभोक्ता को करनी होगी। निरीक्षण के दौरान योजना के लाभार्थियों के अलावा किसी अन्य उपभोक्ता को गैस एजेन्सी द्वारा सब्सिडी सिलेण्डर डिलीवरी करते पाये जाने पर संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ भी प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
10. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु खाद्य विभाग की भूमिका के मुख्य बिन्दू :-
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा-2024-25 की समयबद्ध पालना के क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। इस क्रम में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को रु. 450 में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों को समय पर प्राप्त हो सके, इस हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विभाग के लिये DOIT द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन / पोर्टल जिसका भुगतान के लिय IFMS पोर्टल से इन्टीग्रेशन होगा के द्वारा योजना के क्रियान्वयन सुचारू मॉनीटरिंग एवं सफल संचालन हेतु कार्य किया जावेगा।
- योजना के संचालन हेतु खाद्य विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) होंगे। योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) विभाग में पदस्थापित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर की सहायता से योजना का संचालन करेंगे।
- प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर की सहायता से गैस कम्पनियों से लाभार्थियों का मास्टर डेटा प्राप्त किया जावेगा तथा प्रभारी अधिकारी (OIC) के डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से योजना हेतु विभाग के लिये DOIT द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन / पोर्टल (जनाधार डी.बी.टी एप्लीकेशन) पर अपलोड किया जायेगा।
- गैस कम्पनियों द्वारा प्रत्येक माह की 1 से माह की अन्तिम दिनांक तक योजनान्तर्गत लाभान्वित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को वितरित एल.पी.जी सिलेण्डर का मास्टर डेटा Excel Sheet में आगामी माह की 02 तारीख तक DOIT द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जायेगा।
- गैस कम्पनियों द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों का डेटा श्रेणीवार व जिलेवार तैयार किया जावेगा जो कि Excel Format में होगा। उक्त Excel Sheet के कॉलम में जिलेवार लाभान्वित उपभोक्ता की कैटेगरी (उज्ज्वला / बीपीएल / एनएफएसए), एल.पी.जी. आई.डी. नं., भारत सरकार द्वारा दी गयी मार्केट एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी तथा उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये Invoice Amount का इन्द्राज किया जावेगा।
- किसी एक कम्पनी से प्राप्त सूची (Excel Sheet/Portal/API) के अनुसार सब्सिडी राशि की गणना उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं व चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों उपभोक्ताओं के संदर्भ में अलग-अलग की जावेगी।
- खाद्य विभाग का प्रभारी अधिकारी (OIC) विभाग में पदस्थापित प्रोग्रामर की सहायता से गैस कम्पनियों द्वारा प्रेषित Excel Sheet/Portal/API डेटा को प्राप्त करेगा। प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा उक्त डाटा को प्रोग्रामर की सहायता से कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हुए Excel Sheet/Portal/API के Right में एक नया कॉलम बनाकर फार्मूले के अनुसार (उज्ज्वला परिवार के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्केट सब्सिडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सब्सिडी व रू. 450 को कम करते हुए तथा बी.पी.एल परिवार के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्केट सब्सिडी व अन्य सभी सब्सिडी तथा रू. 450 को कम करते हुए) देय सब्सिडी राशि की गणना निम्न फार्मूले अनुसार की जायेगी।
- Subsidy Calculation Formula
- 1. For PMUY
- Subsidy Amount = Cylinder Cost - (Market Subsidy + PMUY Subsidy + Rs.450)
- 2. For BPL and other NFSA beneficiaries
Subsidy Amount = Cylinder Cost - (Market Subsidy + Rs.450)
- उपभोक्ता को देय सब्सिडी की गणना उपरान्त उक्त Excel Sheet/Portal/API को योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से अपलोड किया जावेगा।
- खाद्य विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड सब्सिडी राशि के डेटा सत्यापन (Validation) व दोहरा भुगतान सम्बंधित जांच जनाधार डी.बी.टी इंजन पोर्टल के माध्यम से कर एल.पी.जी. आई.डी.नं. के आधार पर योजनान्तर्गत लाभान्वित उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि उपलब्ध करवायी जावेगी।
- उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के वे लाभार्थी जिनके खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित हो गयी है की सूची का संधारण पोर्टल पर किया जावेगा।
- खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा उज्ज्वला योजना एवं चयनित बी.पी.एल. के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के वे लाभार्थी जिनके खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित नहीं हो पायी है कि सूची जनाधार पोर्टल से प्राप्त की जावेगी। सब्सिडी प्राप्त नहीं होने के कारण का निराकरण सम्बंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 15 दिवस में करवाकर पुनः सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण के लिये उक्त सूची पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।
- लाभार्थियों को डी.बी.टी के माध्यम से राशि हस्तान्तरित किये जाने के लिये विभाग के पोर्टल का IFMS पोर्टल से इन्टीग्रेशन होगा। IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑटो बिल जनरेट कर भुगतान की गयी राशि के लेखे IFMS पोर्टल के माध्यम से अन्य बिलों के समान ही संकलित कर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान को ऑटो प्रेषित किये जायेंगे।
- खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा योजना के सम्पूर्ण रिकॉर्ड का संधारण किया जावेगा एवं महालेखाकार कार्यालय व आन्तरिक निरीक्षण विभाग द्वारा चाहे जाने पर ऑडिट के लिये उपलब्ध करवाया जावेगा।
- यदि एल.पी.जी कम्पनियों से निर्धारित तिथि पर सूची Excel Sheet/Portal/API (Master Data) में प्राप्त नहीं होती है तो सिस्टम द्वारा एल.पी.जी कम्पनियों को मैसेज (Message) अलर्ट प्रेषित किया जायेगा।
- यदि एल.पी.जी कम्पनियों से निर्धारित तिथि के दो दिवस पश्चात् भी सूची / Excel Sheet/Portal/API (Master Data) से प्राप्त नहीं होती है तो दूसरा मैसेज (Message) कम्पनी के उच्च अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC), अतिरिक्त खाद्य आयुक्त व प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रेषित किया जायेगा।
- रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के निर्बाध संचालन हेतु विभागीय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसके दिशा-निर्देश विस्तृत रूप से पृथक से जारी किये जायेंगे।
11. जिला रसद अधिकारी कार्यालयों (DSO) की भूमिकाः -
- योजनान्तर्गत प्राप्त सब्सिडी के सिलेण्डर का लाभार्थियों द्वारा सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में रेन्डेमली (Randomly) जांच की जायेगी।
- सम्बंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को विभाग के पोर्टल के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों अनुसार ऑटोमेटिक जनरेट मैसेज (Message) प्रेषित किया जायेगा।
- इस तरह का मैसेज (Message) योजना की सम्पूर्ण अवधि में प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।
- अगले माह में पूर्व में प्रेषित उपभोक्ताओं की आई.डी को मैसेज (Message) में शामिल नहीं किया जायेगा।
- लाभान्वित उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं होने की स्थिति में यदि किसी कारण से योजना की सब्सिडी राशि लाभान्वित उपभोक्ता के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं होती है तो पोर्टल पर उक्त कारणों का अंकन स्पष्ट जिलेवार व योजनावार दिखाई देगा।
- विभाग जिलेवार प्राप्त सूची को सम्बंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित करेगा की सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं होने के कारणों का निस्तारण 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे।
- जिला रसद अधिकारी उक्त सूची के आधार पर निस्तारण कर सूची को पुनः विभाग को प्रेषित करेगा।
- जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उक्त सूची को विभाग का प्रभारी अधिकारी (OIC) चैक करने के उपरान्त डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से पुनः पोर्टल पर अपलोड करेगा।
12. बिल बनाने की प्रक्रियाः-
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर की सहायता से जनाधार डी.बी.टी इंजन पर लाभार्थियों को देय सब्सिडी का डाटा डिजीटल सिग्नेचर (DSC) के जरिये अपलोड किया जावेगा।
- DOIT द्वारा विकसित पोर्टल पर डाटा जनाधार डी.बी.टी के माध्यम से प्रोसेस कर जो किसी को भी दृश्य (विजीबल) नहीं होगा। बिल बनाने हेतु डेटा आई.एफ.एम.एस पोर्टल पर प्रेषित किया जावेगा।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा योजना अन्तर्गत उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल श्रेणी के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के जनाधार से लिंक खाते में देय सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण DBT के जरिये ऑटो बिल बनाने के लिए IFMS पोर्टल पर सर्वर सर्टिफिकेशन किया जावेगा।
- बिल बनाने का कार्य IFMS पोर्टल पर होगा जो ऑटोप्रोसेस होगा और किसी को दृश्य नहीं होगा।
- IFMS पोर्टल पर आटो बिल बनाकर कोषालय को प्रेषित किया जायेगा। कोषालय द्वारा बिल को भुगतान हेतु पारित कर ईसीएस के माध्यम से योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा IFMS पोर्टल पर सर्वर सर्टिफिकेशन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत तीनों बजट मदों में राशि जिस अनुपात में वित विभाग द्वारा योजना के लिये विभाग की प्रावधित की गयी है. उसी अनुपात में तीनों एल.पी.जी कम्पनियों से प्राप्त राशि के बिल बनाये जायेगें तथा उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं एवं चयनित बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल अलग-अलग बनाये जायेंगे।
- उज्ज्वला योजना व चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी राशि के तीनों बजट मदों में आवंटित राशि के अनुपात में आनुपातिक आधार पर पृथक-पृथक बिल बनाये जायेंगे।
- इस प्रकार एक एलपीजी कम्पनी के नियमानुसार बिल तैयार होंगे व समस्त तीनों एल.पी.जी कम्पनियों के आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण बिल तैयार करने होगे जो कि उज्ज्वला योजना व चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के उपभोक्ताओं हेतु अलग-अलग बजट मदों से तैयार किये जावेंगे।
13. वित्त / लेखा शाखा हेतु निर्देशः-
विभागीय लेखा शाखा रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना हेतु बजट की सुनिश्चितता हेतु समयबद्ध आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेगी तथा प्रतिमाह IFMS के माध्यम से DBT राशि हस्तांतरण हेतु जनित समस्त बिलों के अनुसार DBT होने की सुनिश्चितता करते हुए निरंतर IFMS से समन्वय करते हुए समस्त पात्र लाभार्थियों की डीबीटी राशि हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे।
14. DOIT की भूमिकाः-
- खाद्य विभाग के एनालिस्ट कम प्रोग्रामर द्वारा Excel Sheet में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के लाभार्थियों को देय सब्सिडी का अंकन एवं प्रमाणीकरण कर DOIT के पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी द्वारा Digital Signature / आधार बेस e-Sign किया जावेगा।
- भुगतान से पूर्व DOIT पोर्टल द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि एक उपभोक्ता को एक माह में एक सिलेण्डर की ही सब्सिडी राशि हस्तान्तरित हो साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर / ई-केवाईसी तथा जनाधार सीडिंग में रजिस्टर्ड / किया हुआ हों।
- सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण अफसल होने की सूचना मैसेज (SMS) के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। इस सूचना का प्रारूप (टेम्पलेट) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के योजना प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा DOIT को उपलब्ध करवाया जावेगा।
- रसोई गैस सिलेण्डर योजना के निर्बाध संचालन हेतु खाद्य विभाग व OMC's के समन्वय से पोर्टल/एपीआई की क्रियान्वित सुनिश्चित करावें। उक्त दिशा-निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
यहां अभी तक कोई डेटा नहीं है
कॉलेज शिक्षा विभाग
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2024-25
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
क्रमांक : एफ 23 (80) लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाईन /2024-25/08436/118
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-
1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण
2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग)
5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)
6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)
7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना
आवेदन प्रारंभ
क्रमांक : एफ 23 (80) लेखा / आकाशि / छा. ऑनलाईन / 2024-25 / 08436 / 118
देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2024-25
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
क्रमांक : एफ 23 (80) लेखा / आकाशि / छा. ऑनलाईन / 2024-25 / 08436 / 118
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः-
(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा।
(2) यह नियम राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों [यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लौहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया, (गाडरी), गायरी] पर लागू होगा।
(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे ।
(4) यह नियम वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगा।
योजना का उद्देश्य :-
राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों [यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लौहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया, (गाडरी), गायरी] की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
योजना के अन्तर्गत देय लाभ :-
(1) स्कूटी वितरण: राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1500 (एक हजार पांच सौ मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची तैयार कर स्वीकृत की जावेगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/ सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।
स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए।
प्रोत्साहन राशि:-
राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राऐं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है, उनके द्वारा 12वीं (सी० सैकण्ड्री) [जो छात्राऐं स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं उन्हें], स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है। उन्हें क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी०जी० डिग्री प्रवेश वर्ष) में रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रू. 20,000/- (बीस हजार मात्र) वार्षिक बतोर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा। यदि वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होगी।
पात्रता :-
निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :-
(1) योजना का लाभ विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों / संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है।
(2) छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक / पति की वार्षिक आय रू. 2,50,000/- (रु. दो लाख पचास हजार) से कम होनी चाहिए।
(3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।
(4) जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी / प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।
(5) 12वीं (सी० सैकण्ड्री) तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अन्तिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं है।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज :-
(1) राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभाग, कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति।
(2) गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति ।
(3) मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रति।
(4) जाति प्रमाण पत्र विशेष पिछडे वर्ग का जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रति ।
(5) छात्रा के माता-पिता/पति, अभिभावक / संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता-पिता नहीं होने/पति नहीं होने / परित्यक्ता होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिभावक / संरक्षक का आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
(6) छात्रा के राष्ट्र के राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाता पासबुक की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो।
(7) आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
(8) जन आधार कार्ड बना हुआ हो बिना जन आधार कार्ड आवेदन Online नहीं किया जा सकेगा।
(9) इस आशय का शपथ पत्र कि लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति / योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है।
आवेदन प्रक्रिया :-
(1) राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जा सकेगा ।
(2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जॉच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता, प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) करेगें तत्पश्चात् जिला नोडल अधिकारी समस्त दस्तावेज, वर्णित तथ्यों की जांच एवं सत्यापन पश्चात् आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन (Forward) करेंगे।
(3) राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग की छात्रायें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्र नही होंगी यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो स्वतः आवेदन निरस्त योग्य होगा।
भुगतान प्रक्रिया :-
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में जिला नोडल अधिकारी से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं (सी० सैकण्ड्री) परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरियता सूची बनाकर प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जावेगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रो पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगीं। स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेंगी।
आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :-
आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक / अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को निम्नांकित बिन्दु अनुरूप आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेः-
(1) वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र (फार्म नं. 16) नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है। वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/इनके बोर्ड/कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी. कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है।
(2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
(3) अन्य स्त्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए।
(4) वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
नियमों का विनिर्णय :-
इन नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा।
नोट- (1) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जांच उपरान्त (महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी / आयुक्तालय) पायी गई कमी की पूर्ति दी गई अवधि में छात्रा द्वारा नही करने पर आवेदन निरस्त होगा। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा / अभिभावक का होगा।
(2) छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा।
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
क्रमांक : एफ 23 (80) लेखा / आकाशि / छा. ऑनलाईन / 2024-25 / 08436 / 118
बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
योजना का नाम बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
उद्देश्य-
राजस्थान राज्य के प्रतिभावान जनजाति छात्रों को जो महाविद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत् है उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने हेतु प्रेरित करना। योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
पात्रता-
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केंन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण, प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्तें लागू रहेगी।
- छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।
- छात्र के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो
- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्र के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
- जो छात्र राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- छात्र राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो। 9. वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
देय लाभ-
350/-रुपये प्रतिमाह की दर से दस माह हेतु 3500/- (अधिकतम) रुपये की प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र /दस्तावेज-
- गरीबी रेखा से ऊपर के छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
- अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया-
- जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरे जायेंगे।
- आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।
भुगतान प्रक्रिया-
स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।
छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -
संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र जांच कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के स्वीकृतकर्ता नोडल अधिकारी, नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।
नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।
सम्पर्क सूत्र- सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।
हिस्सा (भारत सरकार / राजस्थान सरकार):- 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार
जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
योजना का नाम जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
उद्देश्य -
राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करना व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
पात्रता:-
- छात्रा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्रा निजी / राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत् हो।
- छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक / पति आयकर दाता न हो।
- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
- जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
देय लाभ:-
जनजाति छात्राएं जो महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उन्हें निरन्तर अध्ययन हेतु 500/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु 5000/- रुपये (अधिकतम) आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जायेगी।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेजः-
- गरीबी रेखा से ऊपर के छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक / आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
- अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया -
- जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता हेतु प्रति शैक्षणिक वर्ष में आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
- आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं ।
- पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं / विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।
भुगतान प्रक्रिया-
स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।
छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -
संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।
नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।
सम्पर्क सूत्र- सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।
हिस्सा (भारत सरकार / राजस्थान सरकार):- 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार
सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
योजना का नाम - सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता
उद्देश्य-
सहरिया जनजाति के लोग उच्च शिक्षाओं में अपने बच्चों को इस लिये अध्ययन नहीं कराते हैं क्योंकि उच्च कक्षाओं की फीस व स्टेशनरी अधिक व महंगी होती है तथा अपने गांव से बाहर भेजने पर शहरी मकान किराया वहन नहीं कर पाते हैं इसलिए विभाग द्वारा इस योजना के माध्यम से महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
पात्रता-
- छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्र-छात्रा राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होना चाहिए।
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक / आयकर दाता न हो।
- जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य जनाधार कार्ड एवं आधार होना चाहिए।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
देय लाभ-
योजना के अंतर्गत सहरिया छात्र-छात्रा को स्टेशनरी क्रय हेतु 1000/- रुपये कॉलेज फीस हेतु 2000/- रुपये एवं मासिक व्यय अनुदान, मकान किराया, भोजन आदि हेतु 17000/- कुल 20,000/- रुपये दिये जाते हैं। महाविद्य ालयों में बीए / एमए प्रथम वर्ष 20,000/- रुपये द्वितीय वर्ष 20,000/- रुपये एवं तृतीय वर्ष 20,000 /- रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रदान किय जावेंगे।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र /दस्तावेज-
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
- अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया-
- जनजाति सहरिया छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
- आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
- पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्त्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं / विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।
भुगतान प्रक्रिया-
स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के मााध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।
छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -
संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।
नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।
सम्पर्क सूत्र- सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।
हिस्सा (भारत सरकार / राजस्थान सरकार):- 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार
सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
योजना का नाम- सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
उद्देश्य-
योजना का मूल उद्देश्य सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्रा राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके, इसके लिए इन छात्र-छात्राओं को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।
योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
पात्रता-
- छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- छात्र-छात्रा राजकीय / गैर राजकीय बी.एड प्रशिक्षण संस्थान में नियमित प्रशिक्षणार्थी होना चाहिए।
- छात्र-छात्रा के माता/पिता / अभिभावक / संरक्षक / आयकर दाता न हो।
- जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
देय लाभ-
योजना के अंतर्गत सहरिया बी.एड प्रशिक्षणार्थी को कॉलेज फीस व पुस्तकें क्रय हेतु 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष- 30,000/- रुपये एवं द्वितीय वर्ष 30,000/-/ रुपये तथा कक्षा 12वीं के पश्चात् 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष 15,000/-रुपये, द्वितीय वर्ष 15,000/- रुपये, तृतीय वर्ष 15,000/- रुपये एवं चर्तुथ वर्ष 15,000/- रुपये।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र /दस्तावेज-
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय ६ घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति। 3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया-
- सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता के लिए हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
- आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
- पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं / विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।
भुगतान प्रक्रिया-
स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।
छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -
संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।
नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।
आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE, Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।
जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।
नोट:- जिन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्य ालय / महाविद्यालय की होगी।
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन
गार्गी पुरस्कार योजना
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
गार्गी पुरस्कार (द्वितीय किस्त)
योजना वर्ष 1998 से प्रारम्भ की गई है। योजना अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 12 में नियमित अध्ययनरत् रहने पर राशि रु. 3000 से पुरस्कृत किया जाता है |
पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी को DBT माध्यम से प्रदान की जाती है।
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जाता है।
गार्गी पुरस्कार (प्रथम किस्त)
योजना वर्ष 1998 से प्रारम्भ की गई है। योजना अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत् रहने पर राशि रु. 3000 एवं प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है |
पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी को DBT माध्यम से प्रदान की जाती है।
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाता है।
बालिका प्रोत्साहन (कक्षा 12th के लिए)
यह योजना वर्ष् 2008-09 में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को रु. 5000 एवं प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।
पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी को DBT माध्यम से प्रदान की जाती है।
पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी को DBT माध्यम से प्रदान की जाती है।
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाता है।
| गार्गी पुरस्कार / बालिका प्रोत्साहन (वर्ष 2023-24 पुरस्कार राशि प्राप्त न होने वाले आवेदन पत्रों में अपडेसन हेतु) |
गार्गी पुरस्कार /बालिका प्रोत्साहन प्रमाण प्रत्र (वर्ष 2021-22,2022-23)
गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के प्रमाण-पत्र बालिकाओं को सुगमता से प्रदान किये जाने के मध्य नजर उक्त प्रमाण-पत्र शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाईन उपलब्ध करवाये गये है। इन पुरस्कारो के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार राशि DBT के माध्यम से अन्तरित करवाई जा चुकी है।
| गार्गी पुरस्कार / बालिका प्रोत्साहन प्रमाण प्रत्र (वर्ष 2023-24) प्रिंट करें | |
आपकी बेटी योजना
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
Aapki Beti Yojana schemeimg
This scheme was started in the year 2004-05. Under this scheme, girls from families living below the poverty line and studying in class 1 to 12 in government schools, whose both or one of the parents have died, are benefited. Girls studying in class 1 to 8 are provided financial assistance of Rs. 2100 per year and those studying in class 9 to 12 are provided financial assistance of Rs. 2500 per year.
| Class Name | Financial Assistance (Rs.) |
|---|---|
| Class 1 | 2,100 /- |
| Class 2 | 2,100 /- |
| Class 3 | 2,100 /- |
| Class 4 | 2,100 /- |
| Class 5 | 2,100 /- |
| Class 6 | 2,100 /- |
| Class 7 | 2,500 /- |
| Class 8 | 2,500 /- |
| Class 9 | 2,500 /- |
| कक्षा 10 | 2,500 /- |
| Class 11 | 2,500 /- |
| Class 12 | 2,500 /- |
Important Links-
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- सुकन्या समृद्धि
- बालिका समृद्धि योजना
- मांझी कन्या भाग्यश्री योजना
- एकीकृत बाल विकास सेवा
- गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016
- परामर्श केंद्र महिलाओं के लिए
- सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय महिला केंद्र
- बाल सलाहकार केंद्र
- सीबीएसई उदयन योजना
- बाल देखभाल संस्थान
- माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार
शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार
आवेदन प्रारंभ
अंतिम तिथि
इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं17(13) शिक्षा-1/2008/दिनंाक 05.03.2019 के द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना वर्ष 2019-20 से प्रारम्भ की गई है । इस योजनार्न्तगत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा-8, कक्षा-10 एवं कक्षा-12 (कला ,वाणिज्य ,विज्ञान संकाय) की परीक्षा में निम्न वर्गो में (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3)अन्य पिछड़ा वर्ग (4) अल्पसंख्यक (5) निःशक्त (6) सामान्य वर्ग (7) विशेष पिछड़ा वर्ग एंव (8) बी.पी.एल वर्गो में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक) करने वाली बालिकाओ को पुरस्कार प्रदान किया जाता है|
इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में उक्त वर्गो में राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है । पुरस्कार स्वरूप कक्षा-8 की बालिकाओं को रू. 40000/-, कक्षा-10 की बालिका को रू. 75000/- एवं कक्षा-12 की बालिका को रू. 100000/- का पुरस्कार दिया जाता है । कक्षा-12 की बालिकाओं को पुरस्कार के अतिरिक्त स्कूटी भी प्रदान की जाती है ।